छत्तीसगढ़

होटलों और ढाबों पर कार्रवाई : 55 अवैध सिलेंडर सहित 17 हजार 800 लीटर ज्वलनशील तैलीय पदार्थ जब्त

रायपुर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों और ढाबों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों और नियमों के उल्लंघन सहित घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक संस्थानों में उपयोग की जांच के लिए की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने 55 अवैध सिलेंडर सहित 17 हजार 800 लीटर ज्वलनशील तैलीय पदार्थ जब्त किए। खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सिलेंडरों का रख-रखाव और सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गई।

कलेक्टर डॉ सिंह ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती पवित्रा अहिरवार श्रीमती भारती हर्ष एवं खाद्य निरीक्षक विवेक मिश्रा, श्रीमती वीणा किरण साहू, श्रीमती श्रद्धा चैहान, शैलेन्द्र एक्का एवं देवेश देवदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इन पर हुई कार्रवाई

होटल हाईवे इन से 4 नग इंडेन कम्पनी के व 12 नग गो गैस कम्पनी के कुल 16 नग, सीजी 04 ढाबा से 21 नग एवं तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी से 18 नग गैस सिलेण्डर जप्त किया गया। सिलतरा क्षेत्र में अतुल रबर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा से 138 नग गो गैस सिलेण्डर तथा 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ (जिसे फर्नेस ऑयल बताया गया) जप्त किया गया। द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिकाओ का उल्लंघन किये जाने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इन संस्थाओ से कुल 55 नग गैस सिलेण्डर एवं 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ को जब्त किया गया।

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