छत्तीसगढ़

ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल : 11 मांगों को लेकर थमे बस, ऑटो और अन्य वाहनों के पहिए

रायपुर। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज से “स्टेयरिंग छोड़ो, चक्का जाम आंदोलन” शुरू कर दिया है। महासंघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती।

खैरागढ़ में भी चक्का जाम

खैरागढ़ जिले में भी ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन ज़ोर पकड़ चुका है। यहां खैरागढ़-एम.पी. लांझी मार्ग को जाम कर दिया गया है। बस, टैक्सी, ट्रक समेत सभी वाणिज्यिक और सार्वजनिक परिवहन वाहनों के पहिए थम गए हैं; केवल बाइक सवारों और निजी वाहनों को जाने दिया जा रहा है। ड्राइवर संगठन का कहना है कि उनकी 11 मांगों के माने जाने तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहेगा।

संघ ने यह भी कहा है कि उनका उद्देश्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बाधित करना नहीं है, लेकिन सरकार को ड्राइवरों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार ड्राइवरों की इन मांगों पर कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई करती है।

ड्राइवरों की प्रमुख 11 मांगें

ड्राइवर महासंघ इन 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है:

संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराब बंदी लागू की जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन हो।

ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए ड्राइवर आयोग का गठन हो।

दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु होने पर परिवार को ₹20 लाख का मुआवजा दिया जाए।

दुर्घटना में ड्राइवर के विकलांग होने पर परिवार को ₹10 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाए।

1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राइवरों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का आरक्षण मिले।

छत्तीसगढ़ राज्य के ड्राइवरों के परिवार के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य के ड्राइवरों को 55 वर्ष की आयु के बाद सरकार की तरफ से पेंशन राशि प्रदान की जाए।

बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 106 (2) [मूल पाठ में त्रुटि: “BSN की धारा 105, (दस) 10 साल की सजा और 8 हजार रूपयें जुर्माना”] जिसके तहत 10 साल की सजा और ₹7 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, इस काले कानून को हटाया जाए। (मूल पाठ में ‘8 हजार’ की जगह ₹7 लाख का प्रावधान है।)

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