सुप्रीम कोर्ट से रायपुर के रोहित तोमर को राहत : 4 पुराने मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

रायपुर। रायपुर के चर्चित हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने पुरानी बस्ती थाने में दर्ज चार विशिष्ट मामलों में तोमर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
यह राहत उन चार प्राथमिकियों (FIR) से संबंधित है जो जून और जुलाई 2025 के बीच दर्ज की गई थीं। इन मामलों में रोहित तोमर पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए थे:
कर्जदारों से अत्यधिक ब्याज की वसूली करना।
पीड़ितों को डराने-धमकाने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप।
कोर्ट के आदेश के मुख्य बिंदु
सीमित सुरक्षा: सुप्रीम कोर्ट का यह सुरक्षात्मक आदेश केवल उन चार मामलों के लिए प्रभावी है जिनमें अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।
अन्य मामलों में कार्रवाई जारी: पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश रोहित तोमर के खिलाफ दर्ज अन्य सभी आपराधिक प्रकरणों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अन्य लंबित मामलों में जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए स्वतंत्र है।
















