छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : 11 जिलों में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू

रायपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने प्रदेश के 11 जिलों द्वारा भेजे गए पुनरीक्षण प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। ये नई दरें 18 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

किन जिलों में हुआ बदलाव?

जिन जिलों की गाइडलाइन दरों में संशोधन किया गया है, उनकी सूची नीचे दी गई है:

बस्तर संभाग: बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव।

दुर्ग संभाग: राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई।

बिलासपुर संभाग: मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।

सरगुजा संभाग: जशपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर।

मुख्य बिंदु और उद्देश्य

बाजार मूल्य का सामंजस्य: दरों में यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि संपत्तियों का सरकारी मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य (Market Value) के करीब रहे।

प्रक्रिया में पारदर्शिता: नवीन दरों के लागू होने से पंजीयन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और विसंगतियां दूर होंगी।

अन्य जिलों की स्थिति: शेष जिलों के लिए भी संशोधन की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही जिला समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे, वहां भी नई दरें लागू कर दी जाएंगी।

नोट: नागरिक नई दरों की विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला पंजीयक कार्यालय (Sub-Registrar Office) जा सकते हैं या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन कर सकते हैं।

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