छत्तीसगढ़

मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का लायसेंस निलंबित

कोंडागांव। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा दवाईयों की गुणवत्ता जांच एवं क्रय विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण हेतु मेडिकल स्टोर में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच1 एवं नार्कोटिक दवाईयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों की जांच की गई। सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करते हुए दवाईयों को उचित तापमान में रखने एवं सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु निर्देशित किया गया। औषधि विभाग द्वारा फरसगांव ब्लॉक के ग्राम बड़ेडोंगर  में संचालित मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का औषधि लायसेंस निलंबित किया गया है। निरीक्षण के दौरान शेडयूल एच1 एवं अन्य दवाईयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों का जाँच किया गया, जांच में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत् अनियमितताएँ पायी गई थी, जिसके लिये फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था। जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म मां लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का ड्रग लायसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया है।

इसी प्रकार कोण्डागांव शहर में संचालित न्यु शांति मेडिकोज से दवाईयों की गुणवत्ता जांच के लिए एमोनेक्स्ट क्रीम नामक दवाई को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। औषधि निरीक्षक श्री सुखचैन सिंह धुर्वे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण के दौरान समय-समय पर दवाईयों के गुणवत्ता जॉच हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा जाता है। औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों से संबंधित समस्त दस्तावेजों को नियमानुसार संधारित करने एवं मानक दवाईयों की ही बिक्री करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही दवाईयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं नार्कोटिक दवाई, एमटीपी किट जैसे दवाईयों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्कीप्सन के बिना विक्रय न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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