छत्तीसगढ़

ड्यूटी से गायब हैं तो नहीं मिलेगी सैलरी, स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की कर ली बड़ी तैयारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में, सरकारी कर्मचारी जो अपने काम से अनुपस्थित रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से गायब रहेंगे, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। इस नीति को “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत कहा गया है।

कार्रवाई का विवरण

राज्य स्तर से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन करें। इसके तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अधिकारियों और कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के वेतन को इस महीने से रोक दिया जाएगा।

आगे की कार्यवाही

सभी जिलों के CMHO को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे 18 अगस्त 2025 से लगातार अनुपस्थित रहने वाले NHM अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी तुरंत राज्य कार्यालय को भेजें। इन सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वे तुरंत काम पर वापस नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है।

सरकार का यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले भी कई बार आदेश जारी होने के बावजूद कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे थे, जिसे “जनहित के विरुद्ध” माना गया। यह सख्त कदम सुनिश्चित करेगा कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें।

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