मध्यप्रदेश राज्य निर्मित 26 बल्क लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब तथा 50 किग्रा महुआ लाहन जप्त

राजनांदगांव। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं, परिवहनकर्ताओं, कोचियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मद्यमान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए तीन प्रकरणों में 83.250 बल्क लीटर मध्यप्रदेश राज्य निर्मित विदेशी मदिरा गोवा बाम्बे स्पेशल व्हिस्की एवं 26 बल्क लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब तथा 50 किग्रा महुआ लाहन जप्त किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम हेतु होटल ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये है।
प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी जीपीएस दर्दी ने बताया कि थाना घुमका के ग्राम बिरेझर में दशरथ साहू के कब्जे से 4 बल्क लीटर एवं नरेन्द्र साहू के कब्जे से 7 बल्क लीटर कुल 11 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त प्रभारी राजनांदगांव पूर्व कुसुमलता जोल्हे, आबकारी उप निरीक्षक राजकुमार कुरे, आबकारी आरक्षक ताम्रध्वज ठाकुर व आर्यन ठाकुर एवं अनिल, मनीष, दीपक, सुरेश शामिल थे। एक अन्य प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य निर्मित विदेशी मदिरा गोवा बाम्बे स्पेशल व्हिस्की 350 नग पाव मात्रा 63 बल्क लीटर एवं 27 बोतल गोवा बाम्बे स्पेशल व्हिस्की मात्रा 20.250 बल्क लीटर कुल मदिरा की मात्रा 83.250 बल्क लीटर एवं दो पहिया वाहन स्कूटी को अवैध शराब परिवहन करते हुए जप्त किया गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजनांदगांव मण्डल संदीप सहारे, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त डोंगरगढ़ अनिल सिंह, आबकारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार प्रजापति, आबकारी मुख्य आरक्षक लाल सिंह राजपूत, आबकारी आरक्षक भोजराज बंजारे शामिल थे।
इस तरह आबकारी उप निरीक्षक वृत्त राजनांदगांव ग्रामीण तुलेश्वरी देवांगन, आबकारी मुख्य आरक्षक मिलाप मण्डावी तथा किशोरी कुमरे, दीपक सिन्हा के दल द्वारा मरकाकसा जंगल में 15 बल्क लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एवं 50 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।