छत्तीसगढ़टॉप न्यूज़

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को 7-7 साल की जेल

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारी और सदस्यों को लूटपाट, मारपीट और उगाही के मामले में सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), न्यायालय जांजगीर ने सुनाया। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने की।

2021 में दुकान में घुसकर की थी लूटपाट

यह मामला 27 अगस्त 2021 का है, जब बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों की दुकान में घुसकर आरोपियों ने गाली-गलौज, मारपीट और एक लाख रुपये की उगाही की थी। आरोपियों ने दुकान मालिक से जबरन वसूली करते हुए उसे धमकाया था।

दोषियों के नाम और पते
   

भूपेन्द्र रात्रे (31 वर्ष) – बोकरामुडा, बलौदा
    लक्की उर्फ लकेश्वर वर्मा (29 वर्ष) – भनपुरी, रायपुर
    तरुण कुमार (23 वर्ष) – भनपुरी, रायपुर
    कृपाण बघेल (26 वर्ष) – दीनदयाल कॉलोनी, रायपुर
    भोला कश्यप (29 वर्ष) – मलदा, थाना हसौद, जिला शक्ति
    रामपल कश्यप (24 वर्ष) – ग्राम जमडी, थाना हसौद, जिला शक्ति

सजा का विवरण
 

  धारा 147, 148, 452, 323, 386 IPC: प्रत्येक आरोपी को 1 वर्ष सश्रम कारावास, ₹200 जुर्माना
    धारा 397 IPC: 7 वर्ष सश्रम कारावास, ₹500 जुर्माना
    भोला कश्यप को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष की सजा और ₹200 जुर्माना

न्यायालय का सख्त संदेश

इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जैसे संगठनों की आड़ में अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button