छत्तीसगढ़

विधानसभा चुनाव : प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को आचार संहिता के नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन

रायपुर। विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को आचार संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, प्रचार के दौरान की जाने वाली सभाओं में दल या अभ्यर्थी द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करना होगा ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके।

दल या प्रत्याशी को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं तो उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसे आदेशों से किसी छूट की आवश्यकता हो तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन करना आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए।

पुतले जलाने का अधिकारी नहीं

आचार संहिता के नियमों के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतलों को ले जाने अथवा जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

निर्वाचन से यह दिशा-निर्देश

यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड स्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित रिटर्निंग आफिसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगा।

सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस से सहायता प्राप्त किया जा सकेगा, लेकिन आयोजक स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।

प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार के लिए जुलूस का आयोजन करने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें जुलूस शुरू करने का स्थान और समय तय किए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय हो जाए।

साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए आयोजक स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना देंगे ताकि स्थानीय पुलिस प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकें।

आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है क्या उन इलाकों में कोई प्रतिबंध आदेश तो लागू नहीं है। यदि है तो लागू प्रतिबंध आदेशों का पालन करना होगा।

जुलूस को इस प्रकार से विनियमित किया जाएगा कि जहां तक संभव हो यह सड़क के दाहिने तरफ रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाहों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

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