न्यायधानी में पंकज उपाध्याय जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के घरों में चला बुलडोजर
बिलासपुर। न्यायधानी में पंकज उपाध्याय जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाया गया। अरपापार खमतराई अटल चौक के पास 14 फरवरी की रात सड़क पर फैले बिल्डिंग मटेरियल को हटाने की बात पर हुई हत्या में पुलिस के बाद अब निगम कमिश्नर के निर्देश पर भी कार्यवाही हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे गए बिल्डिंग निर्माण सामग्री को नगर निगम ने जब्त किया है।
ज्ञातव्य है कि सरकंडा थाना क्षेत्र के खमतराई में 14 फरवरी की रात साढ़े ग्यारह बजे 23 वर्षीय पंकज उपाध्याय की हत्या कर दी गई थी। बीच सड़क पर गोपी सूर्यवंशी और उसके परिवार के लोग बिल्डिंग मटेरियल रख कर और सीमेंट का गारा बना कर घर व दुकान की फ्लोरिंग कर रहे थे। बीच सड़क पर आवागमन बाधित करने पर वहां से गुजरने वाले पंकज उपाध्याय और उसके दोस्त कल्लू ने जब आपत्ति की तो गोपी सूर्यवंशी और उसके बेटों समेत परिवार की एक महिला ने जानलेवा हमला कर पंकज उपाध्याय की हत्या कर दी। साथ ही उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे मरा समझ कर आरोपियों ने छोड़ा था। घटना के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पूरा शहर दहल गया। आरोपियों ने बड़ी नृशंसता से पंकज उपाध्याय की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला था।
पंकज उपाध्याय के परिजनों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव से फोन पर गुहार लगाते हुए बेटे के हत्यारे को सजा दिलवाने और आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलवाने की मांग की थी। पुलिस की कार्यवाही के बाद नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशन में आरोपियों के मकान व दुकानों के अवैध कब्जे की जांच शुरू हो गई। निगम ने आरोपियों द्वारा शमशान भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने 24 घंटे की चेतावनी देते हुए नोटिस चस्पा किया था। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशन में अटल चौक निवासी तिलकेश उर्फ सल्लू सूर्यवंशी, रुपेश सूर्यवंशी, शिव सूर्यवंशी, गोपी सूर्यवंशी व ईश्वरी सूर्यवंशी के मकानों व दुकानों की जांच की गई। निगम हमला रवि आर को आरोपियों के घर पर पहुंचा 24 घंटे में अवैध रूप से बनाए गए मकान को तोड़ने नोटिस चस्पा किया।
रविवार को कम कराई पहुंचे निगम अधिकारियों ने हत्या के आरोपियों के घर में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 323 के तहत नोटिस चस्पा किया था। जिसमें नियम के विपरित शासकीय भूमि पर बनाए गए मकान के संबंध में जवाब देने के लिए कहा गया था। जवाब नहीं देने पर अधिनियम की धाराओं के तहत मकान तोड़ने का अल्टीमेट दिया गया था। वही अधिनियम की धारा 307( तीन) के तहत वर्तमान में बिना अनुमति के मकान बनाए जाने पर जवाब मांगते हुए तोड़फोड़ की चेतावनी दी गई थी।
नगर निगम के भवन निर्माण अधिकारी सुरेश शर्मा के अनुसार गोपी सूर्यवंशी और उसके भाइयों ने अटल चौक के पास खसरा नंबर 572/1 की जमीन पर मकान और दुकानें बनाई है। यह जमीन शासकीय रिकॉर्ड में घास भूमि है जिसमें किसी प्रकार का आवास और व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता।
आरोपियों ने खमतराई चौक के पास घास भूमि की जमीन पर कब्जा करते हुए सात दुकानें बनाई गई थी। साथ ही दुकानों से लगा हुआ दो मंजिला आलीशान मकान बनाया गया था। कुल मिलाकर 10 डिसमिल से अधिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकानें बनाई गई थी।
आरोपियों ने अटल चौक में सड़क के दूसरी ओर संसार की जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाने में उपयोग होने वाली बल्लियां, राफ्टर, और सेट्रिंग प्लेट का यार्ड बनाया था। पूर्व निगम यहां तीन बार कार्यवाही की गई थी और सामान जब्त किया गया था। रविवार को पुलिस बल के साथ पहुंचे निगम अधिकारियों ने यहां रखे सामान को जप्त करने के साथ यार्ड को तोड़ दिया था।