छत्तीसगढ़

रायपुर की सात विधानसभाओं में प्रत्‍याशी 21 से ले सकेंगे नामांकन फार्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सातों विधानसभाओं की नाम निर्देशन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो रही है।

इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बाहर बैरिकेड लगाने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन फार्म लेने और जमा करने के लिए कक्ष भी निर्धारित कर दिया गया है।

वहीं इसके धरसींवा विधानसभा के प्रत्याशी कक्ष क्रमांक 21, रायपुर ग्रामीण के लिए कक्ष क्रमांक नौ, रायपुर नगर पश्चिम के लिए कक्ष क्रमांक सात, रायपुर नगर उत्तर के लिए कक्ष क्रमांक 12, रायपुर नगर दक्षिण के लिए कक्ष क्रमांक चार, आरंग के लिए कक्ष क्रमांक 17 और अभनपुर के लिए कक्ष क्रमांक 11 निर्धारित की गई है। इन कक्षों में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

सर्वप्रथम अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते हैं तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। नाम निर्देशन पत्र पर तत्काल क्रम संख्या, दिनांक और समय लिखें और आरओ तथा विधानसभा का नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे।

सिर्फ तीन वाहन और पांच लोगों को दी गई है अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन के लिए जरूरी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने बताया कि नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी और अभ्यर्थी समेत केवल पांच व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी।

10 दिनों में से चार दिन नहीं होगा नामांकन

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक अवकाशों वाले दिनों और माह के चौथे शनिवार को नाम निर्देशन कार्य नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नहीं होगी। जिले में नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

दो नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं अभ्यर्थी

चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए शेड्यूल के अनुसार दो नवंबर तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावक निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में रुप में प्राधिकृत करना होगा, अन्यथा नाम वापसी मान्य नहीं होगी। नाम वापसी के लिए निर्धारित प्रारुप-5 है।

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