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छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2013 में किया संशोधन, क्लीनिक और 30 बिस्तर तक के अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2013 में संशोधन करते हुए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस नई अधिसूचना के अनुसार, सभी प्रकार के क्लीनिक और 30 बिस्तर तक के अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले से अधिक लचीला और सरल बना दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को सरल बनाने के तहत कदम

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के तहत सभी क्लिनिक निर्धारित मापदंडों का पालन करने का शपथ पत्र देकर लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि किसी क्लिनिक में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे एक महीने के भीतर सुधारने की जिम्मेदारी होगी।

ऑनलाइन लाइसेंस की प्रति कर सकेंगे डाउनलोड

1 से 10 बिस्तर तक के अस्पतालों को आवेदन के साथ मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर लाइसेंस दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर उन्हें निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा। 11 से 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को नियमों के तहत आवेदन करना होगा और चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनका 3 महीने के अंदर उनका निरीक्षण कर लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि 3 महीने के अंदर यह प्रक्रिया जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाएं स्वत: पंजीकृत मानी जाएगी और ऑनलाइन लाइसेंस की प्रति डाउनलोड कर सकेंगी.

पुनः रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर 5 साल बाद की जाएगी। अधिसूचना जारी होने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता एवं उनकी पूरी टीम ने सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि चिकित्सा संस्थानों के इस लाभ का स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक असर होगा।

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