छत्तीसगढ़

महादेव आनलाइन सट्टा केस में दम्‍मानी बंधुओं की जमानत खारिज

रायपुर। महादेव आनलाइन सट्टा एप के मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए पेट्रोल पंप और ज्वेलरी कारोबारी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बता दें कि अनिल और सुनील सगे भाई हैं।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अनिल और सुनील को झूठे मामले में फंसाकर बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर पूछताछ करने और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आरोप लगाया।

वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि महादेव आनलाइन सट्टा एप में अनिल और सुनील की संलिप्तता मिली थी।

इस समय महादेव एप मामले की जांच चल रही है। जमानत पर रिहा होने पर दोनों जांच को प्रभावित करने के लिए गवाहों पर दबाव बना सकते हैं। साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया।

बता दें कि ईडी ने अनिल व सुनील के साथ ही निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पूछताछ करने के बाद सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

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