छत्तीसगढ़

ED रिमांड खत्म, चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब वे 4 अगस्त तक जेल में रहेंगे।

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड ली गई थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

क्या है मामला?

ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की अवैध आय (POC) रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाने का आरोप है। ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फर्जी फ्लैट खरीद के जरिए रकम को सफेद करने की कोशिश की।

कांग्रेस का चक्काजाम

चैतन्य की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेशभर में आर्थिक नाकेबंदी कर चक्काजाम किया। रायपुर के शंकर नगर स्थित राजीव भवन से कांग्रेस नेताओं ने विरोध का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा, “18 जुलाई को जब तमनार मुद्दे पर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव आया, उसी दिन ईडी को मेरे घर भेज दिया गया। पहले देवेंद्र यादव, फिर कवासी लखमा और अब मेरे बेटे को निशाना बनाया गया है। चैतन्य तो राजनीति में भी नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे प्रदेश की है।”

अगली सुनवाई की तैयारी

अब ईडी इस मामले में आगे की पूछताछ और चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक मंच से लेकर कोर्ट तक चुनौती देगी।

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