छत्तीसगढ़

बेमेतरा के भीषण विस्‍फोट के मामले में 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के बेरला स्थित स्‍पेशल ब्‍लास्‍ट लिमिटेड कंपनी में 25 मई को हुए भीषण विस्‍फोट के मामले में पुलिस ने घटना के 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर की है। यह एफआईआर सरकार की तरफ से उप निरीक्षक मयंक मिश्रा ने दर्ज कराई है। मिश्रा कंडरका पुलिस चौकी के प्रभारी हैं। स्‍पेशल ब्‍लास्‍ट लिमिटेड कंपनी कंडरका पुलिस चौकी से करीब 19 किलो मीटर दूर है। ब्‍लास्‍ट मामले में यह एफआईआर 29 मई शाम 7 बजे दर्ज की गई है। इसमें कंपनी प्रबधन से जुड़े एक व्‍यक्ति को नामजद करते हुए अन्‍य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

पुलिस ने अपने एफआईआर में जिस एक व्‍यक्ति को नामजद आरोपी बनाया है उनका नाम अवधेश जैन है। एनआईटी, रायपुर से बीई (खनन) करने वाले जैन कंपनी के डायरेक्‍टर हैं। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार घटना 25 मई सुबह करीब 7 बजे की है। घटना में घायल 7 लोगों केा ईलाज के लिए रायपुर भेजा गया था, जिसमें से एक व्‍यक्ति राम साहू (50) की मौत हो गई। वहीं, घटना के बाद से 8 लोगों के गायब हैं। पुलिस ने इस मामले में मर्ग और गुम इंसान पहले ही कायम कर लिया था। अब अवैध जैन सहित अन्‍य के खिलाफ धारा 286, 337, 304 (ए) के साथ ही विस्‍फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 9बी और 9सी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आईपीसी की इन धाराओं में अधिकतम 2 वर्ष की सजा

कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की 3 धाराओं एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 304 (ए) गैर इरादतन हत्‍या, 286 विस्‍फोटक पदार्थ के भंडारण में लापरवाही और 337 लापरवाही पूर्ण काम जिससे दूसरे की जान को खतरा उत्‍पन्‍न हो। 304 (ए) में अधिकतम दो वर्ष की सजा व जुमार्ना का प्रवधान है, ज‍बकि बाकी दोनों धाराओं में अधिकतम छह महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। तीनों ही धाराओं में सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं, वि‍स्‍फोटक अधिनियम की जो धाराएं लगाई गई है उनमें अधिकतम 3 वर्ष की जेल व जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है।

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