छत्तीसगढ़

एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थों का किया गया विधिसम्मत नष्टीकरण

रायपुर। रायपुर रेंज के अंतर्गत जिलों महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, और धमतरी में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थों का विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों और केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय, तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आदेशों के अनुपालन में की गई।

नष्टीकरण की यह प्रक्रिया रायपुर के सिलतरा स्थित एक निजी पावर प्लांट में की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की अध्यक्षता रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने की, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वैष्णव भी इस प्रक्रिया में शामिल रहे।

कार्रवाई के दौरान महासमुंद जिले में 443 एनडीपीएस प्रकरणों से कुल 22,631.269 किलोग्राम गांजा, बलौदाबाजार जिले में 05 प्रकरणों से कुल 224.650 किलोग्राम गांजा, धमतरी जिले में 8 प्रकरणों से कुल 328.768 किलोग्राम गांजा तथा गरियाबंद जिले में 16 प्रकरणों से कुल 309.226 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया।

यह कार्रवाई पर्यावरण विभाग की अनुमति के पश्चात जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भट्ठी/फर्नेस में मादक पदार्थों को जलाकर संपन्न की गई।

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