छत्तीसगढ़

बाइक में लगा था मॉडिफाइड साइलेंसर, कोर्ट ने ठोका 15,500 का जुर्माना

कबीरधाम। जिला कबीरधाम में अब मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बुलेट या अन्य दोपहिया वाहनों पर पुलिस सीधे न्यायालयीन कार्रवाई करेगी। लगातार समझाइश और अपील के बावजूद ऐसे वाहनों की संख्या में कमी नहीं आने पर कबीरधाम पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है।

सड़क पर शोर मचाने वालों पर सीधा कोर्ट

18 अप्रैल को कवर्धा शहर में यातायात पुलिस और थाना कवर्धा की संयुक्त कार्रवाई में एक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट को नाबालिग द्वारा चलाते हुए पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि बुलेट में अवैध साइलेंसर लगा था जिससे तेज़ और कर्कश ध्वनि निकल रही थी, वाहन की नंबर प्लेट पर पंजीकरण अंकित नहीं था और चालक नाबालिग था। वाहन हरमीत सिंह बग्गा निवासी कवर्धा का था, जिसे तुरंत जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने ठोका ₹15,500 का जुर्माना

30 अप्रैल को वाहन स्वामी जब कोर्ट में पेश हुआ, तो माननीय न्यायालय ने ₹15,500 का जुर्माना लगाते हुए वाहन को तभी लौटाया जब जुर्माना अदा किया गया।

अब कोई रियायत नहीं : कबीरधाम पुलिस

एसपी धर्मेंद्र सिंह (IPS) के नेतृत्व और एएसपी पुष्पेंद्र बघेल, पंकज पटेल, तथा एसडीओपी कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
पुलिस का साफ संदेश है कि अब चेतावनी नहीं, सीधे कोर्ट पेशी होगी। साइलेंसर मॉडिफाई कराने वालों को न बख्शा जाएगा, चाहे वाहन किसका भी हो। नाबालिग वाहन चलाते मिले, तो वाहन मालिक भी जिम्मेदार माना जाएगा।

पुलिस की अपील:

मॉडिफाइड साइलेंसर से बचें।  वैध नंबर प्लेट लगाएं।  नाबालिगों को वाहन न चलाने दें। यातायात नियमों का पालन करें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जिले में शांति, सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है – और इसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

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