छत्तीसगढ़

मारपीट के मामले में विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, जमानत पर रिहा

चांपा। जैजैपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज गंभीर आरोपों के मामले में चांपा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद, मामला जमानतीय होने के चलते उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। नियमानुसार, विधायक की गिरफ्तारी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को भी भेज दी गई है।

मामला क्या है?

11 जून को चांपा के शंकर नगर राठौर कॉलोनी निवासी चंद्रशेखर राठौर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायक ने उनके घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और गोली मरवाने की धमकी दी।

शिकायत के अनुसार, घर के पोर्च में विधायक ने राठौर के जीजा हेमंत राठौर की थप्पड़ों से पिटाई की, मोबाइल फोन छीनकर वीडियो डिलीट किया और फिर सात से आठ थप्पड़ मारते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित का आरोप है कि विधायक ने उनकी पत्नी, माता और परिवार को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और अनुपस्थिति में उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।


किन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला?

11 जून को पुलिस ने विधायक के खिलाफ IPC की धारा 115(2) (जान से मारने का प्रयास), धारा 329 (दबाव डालकर संपत्ति अधिकार छीनना), धारा 315 (चोट पहुंचाने की नीयत से हमला), और धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करने की कोशिश) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

विधायक ने भी की थी शिकायत

दूसरी ओर विधायक बालेश्वर साहू ने भी अपने पड़ोसी के खिलाफ काउंटर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अलग से एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।

पहले भी रहे हैं आरोपों में घिरे

बालेश्वर साहू के खिलाफ यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सारंगढ़ के सरवानी गांव के एक मामले में उनके खिलाफ घर में घुसकर मारपीट का मामला दर्ज है। उस मामले में पुलिस ने तीन साल की देरी से अदालत में चालान पेश किया था, जो अभी न्यायालय में लंबित है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

इस बार, घटना के 20 दिनों के भीतर एसपी विजय पांडे के निर्देश पर गिरफ्तारी की गई। चूंकि मामला जमानतीय प्रकृति का था, इसलिए मुचलका भरकर विधायक को रिहा कर दिया गया।

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