बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, 1 सितंबर से लागू होगा नियम

रायपुर। दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक ज़रूरी सूचना. 1 सितंबर से रायपुर में पेट्रोल खरीदने के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब जिले के पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा.
यह फैसला पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने लिया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके. एसोसिएशन ने इस निर्णय की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर को भी दी है.
नो हेलमेट नो पेट्रोल
1 सितंबर से रायपुर में “नो हेलमेट नो पेट्रोल” नियम लागू हो जाएगा. यह एक सख्त फैसला है जिस पर सभी पेट्रोल पंप सदस्यों की सहमति है. छत्तीसगढ़ पेट्रोल डीजल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि जो लोग बिना हेलमेट पेट्रोल लेने को लेकर विवाद करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
एसोसिएशन का मानना है कि इस पहल से लोग हेलमेट पहनने के लिए जागरूक होंगे. पुलिस और प्रशासन ने भी इस पहल का समर्थन किया है.
यह फैसला किसी सरकारी या पुलिस विभाग ने नहीं, बल्कि रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने खुद लिया है. इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को रोकना है. यह नियम पूरे जिले में लागू होगा. एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट ज़रूर पहनें.