छत्तीसगढ़ के पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी : अब मिलेगा 58% महंगाई राहत, जनवरी से एरियर का भी लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महंगाई राहत (DR) में वृद्धि के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
महंगाई राहत में 3% की वृद्धि
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों को अब उनकी मूल पेंशन या परिवार पेंशन पर 58% की दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह दर 55% थी। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका अर्थ है कि पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का बकाया (एरियर्स) भी प्राप्त होगा।
छठे वेतनमान वालों को भी मिला लाभ
सातवें वेतनमान के साथ-साथ छठे वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनभोगियों के लिए भी राहत की खबर है। उनकी महंगाई राहत में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 257% की दर से भुगतान किया जाएगा। यह नियम भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा।
केंद्र और राज्य के बीच का अंतर
आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के अनुरूप ही महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा करती हैं। हालांकि, इस बार केंद्र सरकार की ओर से अभी तक DA बढ़ोतरी पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी साल 11 जनवरी को सेवारत कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 58% कर दिया था, लेकिन उस समय पेंशनभोगियों के लिए आदेश जारी नहीं हुए थे। अब वित्त विभाग के इस ताजा आदेश ने पेंशनर्स के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है।
इस निर्णय से राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पूर्व कर्मचारियों के हितों को लेकर सजग है, भले ही केंद्रीय स्तर पर अभी निर्णय लंबित हो।
















