हेट स्पीच मामले पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अमित बघेल की गिरफ्तारी की माँग वाली याचिका ख़ारिज

बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के मुखिया अमित बघेल के खिलाफ़ कथित हेट स्पीच के आरोपों से जुड़ी याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने यह याचिका ख़ारिज करते हुए साफ़ किया कि आपराधिक जाँच (Criminal Investigation) में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही किसी अभियुक्त की गिरफ़्तारी के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है।
याचिका में मुख्य रूप से अमित बघेल की तत्काल गिरफ़्तारी, पुलिस जाँच की निगरानी और एक समयबद्ध कार्रवाई की माँग की गई थी।
न्यायालय ने याचिका को ‘माइक्रो मैनेजमेंट’ बताते हुए किया ख़ारिज
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीज़न बेंच ने इस फ़ैसले में स्पष्ट किया कि किसी जाँच की निगरानी (Monitoring) करना, जाँच पूरी करने की तारीख़ तय करना या किसी वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में जाँच कराने का आदेश देना न्यायालय द्वारा “क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट” माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) से बाहर है।
यह याचिका रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में दायर की थी।
विवाद की शुरुआत और बघेल की विवादित टिप्पणी
यह सारा विवाद छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटने की घटना के बाद शुरू हुआ। इस घटना के बाद, 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना (जोहार) के प्रमुख अमित बघेल ने एक बयान जारी किया था।
अपने बयान के दौरान, अमित बघेल ने सिंधी हिंदू समाज के आराध्य देवता भगवान झूलेलाल के ख़िलाफ़ अत्यंत असंवेदनशील और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन, तथा देश के महान राष्ट्रनायकों जैसे स्वर्गीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति भी अनुचित टिप्पणियाँ की थीं।
विरोध प्रदर्शन और एफआईआर
अमित बघेल की इस विवादित टिप्पणी के बाद, अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने पूरे छत्तीसगढ़ समेत देशभर में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किए।
रायपुर के साथ-साथ दुर्ग, रायगढ़ जैसे कई ज़िलों और अन्य राज्यों के थानों में भी अमित बघेल के खिलाफ़ एफआईआर (FIR) दर्ज की गईं। शिकायतों की संख्या बढ़ने के बावजूद, अमित बघेल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उन्हें गिरफ़्तारी का कोई डर नहीं है।
















