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केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें दीं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया है।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आचार संहिता के दौरान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सवाल गिरफ़्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दें क्योंकि मेरी गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत है, यही मेरी अंतरिम प्रार्थना है।

दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा कहा कि वह मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने इसका विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए।

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