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नए साल की शुरुआत में ही बदल जाएंगे आयकर.बैंक आदि से संबंधित कई नियम

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए साल की शुरुआत के साथ आयकर, बैंक लॉकर और आधार कार्ड में बदलाव से जुड़े कई नए नियम लागू हो जाएंगे। कारें महंगी हो जाएंगी। नया सिम लेने की प्रक्रिया भी बदल जाएगी। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इससे बचने के लिए 31 दिसंबर तक इन कार्यों को जरूर निपटा लें।

लॉकर: संशोधित नियमों पर दस्तखत

रिवाइज्ड बैंक लॉकर समझौते पर दस्तखत करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। लॉकरधारक अगर दस्तखत नहीं करते हैं तो लॉकर बंद हो जाएगा। आरबीआई ने 8 अगस्त 202 को इसके लिए नए निर्देश जारी किए थे।

आईटीआर: जुर्माने के साथ भरने का मौका

वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न (आईटीआ) अभी तक नहीं भरा है तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर इसे दाखिल कर सकते हैं। अगर आपकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माने के साथ रिटर्न भर सकते हैं। इससे कम आय पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। हालांकि, पहले से दाखिल रिटर्न में बदलाव करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है।

आधार कार्ड में बदलाव

31 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के आधार कार्ड में परिवर्तन कर सकते हैं। एक जनवरी, 2024 से इसके लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

बढ़ जाएंगे कारों के दाम

मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, मर्सिडीज और ऑडी समेत कई कंपनियों ने महंगाई का हलावा देकर एक जनवरी से कारों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है।

नया सिम: अब डिजिटल केवाईएस से मिलेगा…

दूरसंचार विभाग एक जनवरी से नया सिम कार्ड के लिए पेपर आधारित केवाईसी खत्म करने जा रहा है। इस तिथि के बाद ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार आधारित डिजिटल केवाईसी करानी होगी।

पार्सल: भेजना होगा महंगा

ब्लू डार्ट सहित एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ब्रांड का संचालन करने वाले डीएचएल ग्रुप ने एक जनवरी से पार्सल भेजने की सामान्य कीमत में सात फीसदी की वृद्धि की घोषणा की है। इससे ग्राहकों के लिए पार्सल भेजना महंगा हो जाएगा।

पॉलिसी: आसान भाषा में देनी होगी जानकारी

बीमा कंपनियों को एक जनवरी से पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं एक निर्धारित फॉर्मेट और आसान भाषा में मुहैया करानी होगी। बीमा नियामक इरडा ने शर्तों को स्पष्ट करने के लिए मौजूदा सूचनाओं को संशोधित किया है।

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