छत्तीसगढ़

अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग का भंडाफोड़ : पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायपुर. रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में ग्राम कांदुल के भारत गैस गोदाम के सामने अवैध रूप से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग कर बेचने वाले रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में दो आरोपियों, नीरज धनकर और दयालु साहू, को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से 12 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 15,300 रुपये नकद जब्त किए हैं. इस पूरे मामले में धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल 2025 को मुखबिर से टेलीफोन के जरिए सूचना मिली कि कांदुल में भारत गैस गोदाम के सामने नाले के पास कुछ लोग अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिलिंग कर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस ने एक टीम गठित की. टीम में उपनिरीक्षक एचपी देवता, सायबर सेल के प्रधान आरक्षक रविकांत पांडेय, खिलेश्वर राजपूत, पालेश्वर कश्यप, विजय कंवर, राजकुमार देवा और अन्य शामिल थे.

पुलिस ने कांदुल में नाले के पास खेत में छापेमारी की, जहां कुछ लोग पुलिस को देखकर भाग गए. मौके पर दो आरोपी, नीरज धनकर (33 वर्ष, निवासी कांदुल) और दयालु साहू (41 वर्ष, निवासी देवपुरी, टिकरापारा), पकड़े गए. पुलिस ने उनके कब्जे से एचपी कंपनी के 3 व्यवसायिक सिलेंडर (19 किग्रा, 2 भरे, 1 खाली), 3 घरेलू सिलेंडर (14 किग्रा, 1 भरा, 2 खाली)  इंडेन कंपनी के 6 खाली सिलेंडर (14 किग्रा), 1 गैस सिलेंडर पाइप, 55 नोजल कैप, 23 रिफिलिंग पाइप, 7 गैस कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मोटरसाइकिल (CG 04 KQ 4944), एक्टिवा (CG 04 DD 7692), और 15,300 रुपये नकद जब्त किए. जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 55,000 रुपये आंकी गई है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे घरेलू सिलेंडरों की गैस को कमर्शियल सिलेंडरों में भरकर 600-700 रुपये प्रति सिलेंडर का मुनाफा कमा रहे थे.

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