कोर्ट के फैसले पर भड़के ट्रंप, बोले- बिना टैरिफ के बर्बाद हो जाएगा देश

वाशिंगटन (एजेंसी)। वाशिंगटन: अमेरिकी अदालत के एक फैसले से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। इस फैसले में ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए कई टैरिफ को ‘अधिकार का दुरुपयोग’ बताया गया है।
ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया
अदालत के फैसले से भड़के ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि टैरिफ के बिना देश “पूरी तरह से बर्बाद” हो जाएगा और उसकी सैन्य शक्ति तुरंत समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने इस 7-4 के फैसले के लिए “कट्टरपंथी वामपंथी जजों” के समूह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक और ओबामा द्वारा नियुक्त जज के समर्थन की सराहना करते हुए इसे “साहसी वोट” बताया और कहा कि यह कदम देश को बचाएगा।
कोर्ट का फैसला और उसका कारण
अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने 29 अगस्त को अपने 7-4 के फैसले में ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का उपयोग करके रेसिप्रोकल और ट्रैफिकिंग टैरिफ लगाए थे, जो कानून द्वारा दी गई शक्तियों से कहीं अधिक हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास।
कोर्ट ने यह भी माना कि ये टैरिफ, जो वैश्विक व्यापार घाटे और फेंटानिल तस्करी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए लगाए गए थे, IEEPA के तहत “असामान्य और असाधारण खतरे” की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में अपील की उम्मीद
यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीतियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने टैरिफ को तुरंत हटाने की बजाय 14 अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले को “अत्यधिक पक्षपातपूर्ण” बताते हुए देश के लिए विनाशकारी बताया है और सुप्रीम कोर्ट में जीत की उम्मीद जताई है। यह फैसला स्टील और एल्यूमीनियम जैसे अन्य टैरिफ पर कोई असर नहीं डालता है, क्योंकि वे अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत लगाए गए थे।