छत्तीसगढ़

कबीरधाम पुलिस का एक्शन : नकली जहरीली शराब गिरोह का भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नकली शराब बनाने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। यह गिरोह नकली देशी प्लेन शराब तैयार करके उसे असली ब्रांडेड पैकिंग में बाजार दर पर बेच रहा था, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा था। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें साफ संदेश दिया गया कि जिले में जहरीली शराब का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऐसे हुआ पूरे नेटवर्क का खुलासा

यह महत्वपूर्ण कार्रवाई राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य के मार्गदर्शन में हुई। बोड़ला के एसडीओपी अखिलेश कौशिक और डीएसपी कृष्णा चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला, चौकी पोड़ी, साइबर टीम और फील्ड स्टाफ ने मिलकर इस जाल को तोड़ा।

साइबर टीम ने कॉल डिटेल और तकनीकी निगरानी की मदद से गिरोह के ठिकाने का पता लगाया। पक्की जानकारी मिलते ही ग्राम पोड़ी में आरोपी नंद कुमार कुर्रे के घर पर छापा मारा गया, जहाँ अवैध शराब बनाने का पूरा प्लांट सक्रिय अवस्था में मिला।

मौके से बरामद सामग्री

पुलिस को मौके से भारी मात्रा में नकली शराब और उसे बनाने-पैकिंग करने का सामान मिला:

नकली शराब: 49 पाव देशी प्लेन मदिरा।

पैकेजिंग सामग्री: 6 बंडल नकली स्टिकर, 8 पेज नकली होलोग्राम, 7 बोरी खाली पाव बोतलें, और नकली ढक्कन।

बनाने का सामान: 42 जरिकेन (25 लीटर क्षमता वाले), 19 पानी के जार, और 3 बॉटलिंग मशीन।

गिरफ्तार किए गए आरोपी

पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान निम्नलिखित है:

नंद कुमार कुर्रे (उम्र 34 वर्ष), निवासी पोड़ी।

इस्लाम उर्फ सुद्दू (उम्र 45 वर्ष), निवासी पोड़ी।

शेख साजिद (उम्र 28 वर्ष), निवासी पोड़ी।

छोटू उर्फ दिनेश चंद्रवंशी (उम्र 26 वर्ष), निवासी कुसुमघटा।

अंतरराज्यीय कनेक्शन

पूछताछ में यह सामने आया है कि गिरोह झारखंड से होलोग्राम, पैकिंग सामग्री और केमिकल जैसे जरूरी सामान मँगवाता था। इस अवैध कारोबार में शामिल दो और सहयोगियों की जानकारी मिली है, जिनमें से एक पहले ही जेल में है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि यह जहरीली शराब सीधे तौर पर ग्रामीणों के जीवन के लिए खतरनाक थी और यह नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर काम कर रहा था।

लगाई गईं प्रमुख धाराएं

आरोपियों पर आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें जहरीली शराब के उत्पादन और बिक्री से संबंधित धाराएं शामिल हैं।

पुलिस की प्रतिबद्धता

कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अवैध, नकली या जहरीली शराब के कारोबार को जिले में पनपने नहीं दिया जाएगा। ऐसे नेटवर्क की जड़ तक पहुँचकर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए सख्त और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

इस सफल ऑपरेशन में चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला और साइबर सेल की संयुक्त टीम (जिसमें निरीक्षक रूपक शर्मा और निरीक्षक महेश प्रधान जैसे अधिकारी शामिल थे) की भूमिका बेहद सराहनीय रही।

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