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फर्जीवाड़े का नया तरीका : साइबर ठगों ने CJI गवई के नाम पर 7 करोड़ रुपये लूटे

महाराष्ट्र (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नासिक में साइबर ठगों ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के नाम का दुरुपयोग कर दो बुजुर्गों से धोखाधड़ी की है। अलग-अलग घटनाओं में, इन ठगों ने बुजुर्गों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ करने और CJI गवई की अदालत में ऑनलाइन पेशी कराने की धमकी देकर कुल 6.72 करोड़ रुपये की ठगी की है।

पहली घटना: धमकाया और लूटे 72 लाख रुपये

नासिक के गंगापुर रोड पर रहने वाले 74 वर्षीय अनिल लालसरे इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। उनकी पत्नी पिछले ढाई साल से बिस्तर पर हैं और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, जबकि उनका बेटा विदेश में रहता है।

धोखाधड़ी का तरीका: लालसरे को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि उनके आधार कार्ड से जुड़े क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी में किया गया है।

धमकी: ठग ने लालसरे को धमकी दी कि अगर वह 72 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ किया जाएगा और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अदालत में पेश किया जाएगा।

अन्य धमकी: कॉल करने वाले ने यह भी धमकी दी कि पैसे न देने पर CBI उन्हें गिरफ्तार करेगी और दिल्ली में पूछताछ करेगी।

भुगतान: चलने-फिरने में असमर्थ लालसरे डर गए और उन्होंने बैंक जाकर ठगों द्वारा बताए गए खाते में 72 लाख रुपये जमा कर दिए।

खुलासा: यह धोखाधड़ी 13 अक्टूबर को तब सामने आई जब लालसरे के रिश्तेदार उनसे मिलने उनके घर पहुँचे।

दूसरी घटना: सिम कार्ड के दुरुपयोग की धमकी देकर 6 करोड़ रुपये की ठगी

नासिक में ही एक और बुजुर्ग के साथ इसी तरह की घटना हुई। साइबर ठगों ने उन्हें भी ‘डिजिटल अरेस्ट’ करने और CJI की अदालत में पेश करने की धमकी दी।

आरोप: इस मामले में ठगों ने बुजुर्ग पर आरोप लगाया कि उनके सिम कार्ड का इस्तेमाल अश्लील तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करने के लिए किया गया है।

भुगतान: ‘डिजिटल अरेस्ट’ से बचने के लिए, इस बुजुर्ग ने ठगों को कुल 6 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।

पुलिस जाँच

नासिक साइबर पुलिस ने सोमवार को इन दोनों घटनाओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सितंबर में हुई इन धोखाधड़ी की घटनाओं की जाँच शुरू कर दी गई है। यह मामला साइबर ठगों द्वारा उच्च संवैधानिक पदों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को डराने और ठगने के नए तरीके को उजागर करता है।

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