जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को मिली जमानत, धोखाधड़ी मामले में जेल से हुए रिहा

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को जांजगीर सेशन कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दे दी, जिसके बाद उन्हें जिला जेल से रिहा कर दिया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण
विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी 9 जनवरी को हुई थी। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक किसान के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन के नाम पर लगभग 42.78 लाख रुपये की हेराफेरी की।
मुख्य आरोप और पृष्ठभूमि
यह मामला साल 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।
शिकायतकर्ता: किसान राजकुमार शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
धोखाधड़ी का तरीका: आरोप के अनुसार, विधायक और उनके एक सहयोगी ने मिलकर किसान के बैंक खाते से जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का उपयोग कर किस्तों में पैसे निकाले।
सह-आरोपी: इस मामले में उनके सहयोगी गौतम राठौर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
अक्टूबर में चाम्पा थाने में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। हालांकि सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विधायक को तात्कालिक राहत मिल गई है, लेकिन इस मामले की कानूनी सुनवाई और जांच की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
















