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आरसीबी क्रिकेटर यश दयाल पर नाबालिक ने लगाए रेप के गंभीर आरोप, जयपुर में एफआईआर दर्ज

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। IPL चैंपियन टीम RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल पर एक और रेप का गंभीर आरोप लगा है। जयपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने सांगानेर सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। लड़की का आरोप है कि यश ने उसे क्रिकेट में करियर बनाने का सपना दिखाया, भरोसा दिलाया और फिर लगातार दो साल तक उसका यौन शोषण किया। आरोप बेहद संगीन हैंक्योंकि जब पहली बार रेप हुआ, लड़की नाबालिग थी। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक महीने के भीतर दर्ज हुआ यश पर दूसरा रेप केस है। इससे पहले गाजियाबाद की एक युवती ने 8 जुलाई को यश पर शादी का झांसा देकर रेप करने का केस दर्ज कराया था।

पुलिस के अनुसार, जयपुर की लड़की की मुलाकात यश दयाल से दो साल पहले एक क्रिकेट कैंप के दौरान हुई थी। लड़की ने खुद को एक होनहार खिलाड़ी बताया और यश ने उससे संपर्क बढ़ाया। आरोपी ने उसे “तुझे इंडिया टीम तक पहुंचा दूंगा”, जैसे झूठे वादों में फंसाया और फिर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला।

पीड़िता के अनुसार, यश ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया और फिर पहली बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। लड़की ने बयान में बताया कि यश ने कहा—“अगर तूने किसी को बताया तो तेरा करियर खत्म कर दूंगा। तुझे कोई कोच नहीं पूछेगा। मैं जो कहूं वही कर।”

पीड़िता ने बताया कि इस दो साल के दौरान यश कई बार जयपुर आया और हर बार उसे किसी होटल में बुलाकर रेप करता रहा। आईपीएल 2025 के दौरान जब यश सीतापुरा स्थित होटल में ठहरा, तब भी उसने लड़की को बुलाया और फिर से शारीरिक शोषण किया। लगातार होते शोषण और मानसिक दबाव से तंग आकर पीड़िता ने 23 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई।

सांगानेर सदर थाने के एसएचओ अनिल जैमन ने बताया कि पीड़िता की उम्र को लेकर दस्तावेजी पुष्टि की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच के आधार पर पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवा लिया है और मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, होटल के सीसीटीवी फुटेज जैसी अहम जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

पुलिस ने कहा कि यश फिलहाल शहर में नहीं है, लेकिन नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, गाजियाबाद केस में यश को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली हुई है, लेकिन जयपुर केस में हालात अलग हैं—क्योंकि मामला नाबालिग से रेप और पॉक्सो से जुड़ा है।

गाजियाबाद और जयपुर : दोनों केस में आरोप बेहद गंभीर हैं। एक तरफ नाबालिग से पॉक्सो, दूसरी तरफ शादी का झांसा और लगातार शारीरिक शोषण।

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