मध्यप्रदेश: विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 40 हजार डॉलर प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति योजना
आवेदन 26 जून तक होंगे जमा
योजना का उद्देश्य
छात्रवृत्ति योजना में सामान्य एवं अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शासन द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें मेरिट के आधार पर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए चयनित विद्यार्थियों, जिनके परिवार की आय पर आयकर देय नहीं है, की फीस का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसमें 20 विद्यार्थियों को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य है। विदेश में अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए चयनित आवेदन कर्ता की समस्त स्त्रोत से वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदनकर्ता की उम्र अधिकतम 25 वर्ष तथा पीएचडी शोध उपाधि के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए।
छात्रवृत्ति योजना की अवधि
योजना में प्रदेश के चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्क्रमों/शोध उपाधि एवं शोध उपाधि के बाद कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी से जून सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति तथा जुलाई से दिसम्बर सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी। छात्रवृत्ति योजना में स्नातकोत्तर और पीएचडी उपाधि के लिए दो-दो वर्ष की अवधि के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पात्रता
स्नातकोत्तर उपाधि के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश एवं देश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान से पारम्परिक/स्व-वित्तीय योजना से संचालित पाठ्यक्रम/व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होकर विदेश में निर्धारित विश्वविद्यालय से चयनित होने पर नियमानुसार अध्ययन करने की पात्रता होगी।
पीएचडी शोध उपाधि के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्ष के अध्ययन का अनुभव/एमफिल उपाधि होना अनिवार्य होगा।
छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थियों को वास्तविक व्यय या अधिकतम वार्षिक 38 हजार अमेरिकी डॉलर के साथ 2 हजार अमेरिकी डॉलर (किताबें, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बांइडिंग एवं अन्य कार्य के लिए) कुल 40 हजार अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी देय होगी। इस पूरी राशि का बॉण्ड आवेदक से प्राप्त किया जाएगा।