छत्तीसगढ़

संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का प्रावधान नहीं है : मोहम्मद अकबर

कवर्धा। अरुण साव तथा विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है जबकि संवैधानिक प्रावधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस पर सवाल उठाए हैं।

मोहम्मद अकबर ने कहा है कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा परंतु किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद व गोपनीयता की शपथ का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी शपथ विधि की दृष्टि में शून्य है। संविधान की तृतीय अनुसूची में पद व गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट प्रारूप है। चूंकि अरुण साव तथा विजय शर्मा ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है इसलिए उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा किया गए कार्य औचित्यहीन है।

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