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सोशल मीडिया पर सख्त ऑस्ट्रेलिया, नियम तोड़ने पर 3.3 करोड़ US डॉलर का लगेगा जुर्माना

मेलबर्न (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला एक विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया। अगर विधेयक कानून का रूप अख्तियार करता है, तो यह अपनी तरह का दुनिया का पहला कानून होगा।

रोलैंड ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि विधेयक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहने पर जिन सोशल मीडिया मंचों पर पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 3.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, उनमें टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंच शामिल हैं। 

विधेयक को हासिल है राजनीतिक समर्थन 

रोलैंड ने संसद से कहा, “यह विधेयक समाज में एक नया मानक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश करता है कि सोशल मीडिया तक पहुंच ऑस्ट्रेलिया में बड़े होने की परिभाषित विशेषता नहीं है। बड़े पैमाने पर लोगों का मानना है कि बच्चों और किशोरों को इंटरनेट पर उपलब्ध “बिना काट-छांट वाली” असीमित सामग्री तक पहुंच हासिल करने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।” इस विधेयक को व्यापक राजनीतिक समर्थन हासिल है। विधेयक के कानून की शक्ल लेने के बाद सोशल मीडिया मंचों के पास उम्र संबंधी प्रतिबंध लागू करने के लिए एक साल का समय होगा। 

रोलैंड ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया के बहुत से युवाओं के लिए सोशल मीडिया हानिकारक साबित हो सकता है। 14 से 17 साल के लगभग दो-तिहाई ऑस्ट्रेलियाई बच्चों ने इंटरनेट पर बेहद हानिकारक सामग्री देखी है, जिसमें मादक पदार्थ के सेवन, आत्महत्या, हिंसा या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी सामग्री शामिल हैं। एक-चौथाई बच्चों ने खानपान संबंधी बुरी आदतों को बढ़ावा देने वाली सामग्री देखी है।” रोलैंड ने एक सरकारी शोध के हवाले से बताया कि 95 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई अभिभावक ऑनलाइन सुरक्षा को बच्चों की परवरिश की दिशा में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानते हैं। 

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