राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का स्थानीय स्तर पर हो व्यापक प्रचार-प्रसार, ताकि हितग्राहियों को मिले लाभ-कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा
आवेदन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
पहली बार राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के नगर पालिका में किया जाएगा विस्तार
कलेक्टर श्री सिन्हा ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सभी सीएमओ, एसडीएम एवं तहसीलदार की ली बैठक
रायगढ़, 2 अप्रैल2023/ कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आज वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन नगर पंचायत एवं अनुसूचित क्षेत्रों के नगर पालिका क्षेत्रों में किए जाने के संबंध में सभी सीएमओ, एसडीएम एवं तहसीलदार की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है जो पूर्व में ग्रामीण स्तर पर संचालित की जा रही थी, जिसका विस्तार वर्तमान में नगर पंचायत में किया जाना है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सके। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि की बैठक ले एवं योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करें, ताकि जनसामान्य को इस योजना का लाभ मिल सके।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में मुख्य रूप से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करना है। जिसके लिए उन्होंने सीएमओ को आवेदन प्राप्त करने हेतु स्थान चयन के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार ग्राम पंचायतों के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों के नगर पालिका में भी किया गया है। जिसके तहत रायगढ़ जिले के घरघोड़ा, लैलूंगा, धरमजयगढ़, पुसौर, किरोड़ीमलनगर नगर पंचायत और खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत पात्र हितग्राही भी अब योजना का लाभ ले सकेंगे। कलेक्टर श्री सिन्हा ने नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि योजना का बेहतर क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी अनुसार कार्य करें। उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में राजस्व विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, अत: इसमें सहयोग सुनिश्चित करें।
अपर कलेक्टर श्री राजीव पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा इस योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हितग्राहियों से नवीन आवेदन प्राप्त कर डाटा एन्ट्री का कार्य करने के लिए समय सारणी जारी किया गया है। शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 01 से 15 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। पोर्टल में डाटा प्रविष्टि करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तक एवं तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों का निराकरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पलिका क्षेत्रों पर प्रकाशन कर दावा आपत्ति का ग्रामसभा, सामान्य सभा में निराकरण की अंतिम तिथि 08 मई 2023 निर्धारित की गई है। सामान्य सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में अद्यतीकरण 14 मई एवं अंतिम सत्यापित सूची के प्रकाशन की तिथि 15 मई 2023 निर्धारित की गई है।