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SEBI ने अंबानी के बेटे पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली (एजेंसी)। एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े एक कॉरपोरेट लोन मामले में एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा है कि अनमोल अंबानी ने कंपनी के बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एक कॉरपोरेट लोन को मंजूरी दी, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ।

लोन अप्रूवल पर सवाल

सेबी की जांच में यह पाया गया कि 14 फरवरी, 2019 को अनमोल अंबानी ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था। यह लोन उस समय दिया गया, जबकि तीन दिन पहले ही, 11 फरवरी को, रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड ने मैनेजमेंट को कोई नया लोन अप्रूव न करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, नियमों की अनदेखी करते हुए लोन की मंजूरी दी गई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

सिर्फ अनमोल नहीं, चीफ रिस्क ऑफिसर भी दायरे में

सिर्फ अनमोल अंबानी ही नहीं, बल्कि रिलायंस होम फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि इन दोनों अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर अपने-अपने जुर्माने का भुगतान करना होगा।

रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर पर असर

इस खबर का असर रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। बीते कारोबारी दिन सोमवार को इस स्टॉक में जबर्दस्त तेजी देखी गई थी, जब शेयर 4.79% की उछाल के साथ 4.59 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, यह देखना होगा कि सेबी की इस कार्रवाई के बाद कंपनी के शेयरों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

यह जुर्माना इस बात का संकेत है कि सेबी नियमों का सख्ती से पालन करवाने में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा, खासकर तब जब कंपनी बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी की गई हो।

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