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वकील ने न्यायाधीशों को बोला गुंडा, हाईकोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को स्थानीय वकील अशोक पांडे को अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया है, जिसे एक महीने के भीतर जमा न करने पर एक अतिरिक्त महीने की सजा भुगतनी होगी।

क्या है मामला?

यह मामला 18 अगस्त 2021 का है, जब अशोक पांडे बिना वकीली गाउन और खुले बटन वाली शर्ट में अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा, उन्होंने न्यायाधीशों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें “गुंडा” कहा। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।

पांडे को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने अदालत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और न ही किसी भी आरोप का जवाब दिया।

अदालत की टिप्पणी

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बी.आर. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि पांडे का व्यवहार न्यायिक मर्यादा और अनुशासन के विपरीत है, और उनके खिलाफ “उदाहरणात्मक सजा” देना ज़रूरी था। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे कृत्य न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

पेशे से रोकने पर विचार

कोर्ट ने पांडे को लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में पेशेवर रूप से वकालत करने से क्यों न रोका जाए। उन्हें 1 मई तक अपना जवाब दाखिल करना होगा।

कोर्ट ने इससे पहले 2017 में हाईकोर्ट परिसर से दो साल के लिए प्रतिबंधित किए गए उनके पुराने मामलों का भी हवाला दिया।

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