वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत

नई दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ संपत्तियों को ‘उम्मीद’ पोर्टल पर पंजीकृत करने की छह महीने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। हालांकि, अभी भी लाखों संपत्तियां ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। इन लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए तीन महीने का ग्रेस पीरियड देने का फैसला किया है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज वक्फ संपत्ति पंजीकरण का आखिरी दिन था और देशभर में लाखों संपत्तियां अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई हैं। मंत्री ने कहा कि कई सांसदों, सामाजिक नेताओं और वक्फ से जुड़े प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के आदेश के कारण वे समय सीमा को सीधे तौर पर नहीं बढ़ा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जिन लोगों ने पंजीकरण की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वह पूरा नहीं हो पाया, उनके खिलाफ अगले तीन महीने तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगेगी।
रिजिजू ने बताया कि अब तक 151,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका है। इस कार्य में कर्नाटक (50,800), पंजाब, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य राज्यों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। वहीं, कुछ बड़े राज्यों में पंजीकरण की गति धीमी रही है।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें मिलीं कि ‘उम्मीद’ पोर्टल धीमा चल रहा था या फिर लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे। मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर कोई बिना किसी परेशानी के अपनी वक्फ संपत्ति को रजिस्टर करा सके। इसी वजह से अगले तीन महीनों तक किसी पर कोई कठोरता नहीं बरती जाएगी।
















