सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़कों, राज्य के राजमार्गों (स्टेट हाईवे) और राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) से आवारा पशुओं को तुरंत हटाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में केवल राज्यों को ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सभी नगरपालिकाओं को भी सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश जारी किया है।
निगरानी टीमें और शेल्टर होम
न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए विशेष हाईवे निगरानी टीमें गठित की जाएं। ये टीमें पशुओं को पकड़ेंगी, सड़कों से हटाएँगी और उन्हें सुरक्षित रूप से शेल्टर होम में रखेंगी।
शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती
आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से भी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में जगह दी जाए।
टीकाकरण के बाद भी पुरानी जगह पर न छोड़ें
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर में टीकाकरण दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि टीकाकरण के बाद भी उन्हें वापस पुरानी जगहों पर नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों के दोबारा प्रवेश को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी।
















