बायोमेट्रिक मैच न होने पर भी मिलेगा राशन : खाद्य विभाग ने स्पष्ट किए वैकल्पिक नियम, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलेगी राहत

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण को लेकर खाद्य विभाग ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि यदि किसी पात्र हितग्राही का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन में मिलान नहीं होता है, तो भी उन्हें राशन मिलने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियमों के तहत पहले से ही पुख्ता वैकल्पिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं।
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बुजुर्गों और ऐसे अन्य नागरिकों को जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में अक्सर तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए दो मुख्य विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं:
नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) का विकल्प: हितग्राही चाहें तो अपने किसी भरोसेमंद नॉमिनी के जरिए नियमानुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं।
OTP आधारित प्रमाणीकरण: फिंगरप्रिंट मैच न होने की स्थिति में वन-टाइम पासवर्ड (OTP) ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी खाद्यान्न वितरण की सुविधा दी जाती है।
विभाग ने उन चर्चाओं और खबरों को खारिज किया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि फिंगरप्रिंट न मिलने के कारण पात्र लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। खाद्य अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अधूरी और भ्रामक जानकारियों से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग इन वैकल्पिक प्रावधानों की सही जानकारी रखें ताकि राशन प्राप्ति में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
















