छत्तीसगढ़

आबकारी विभाग ने जप्त की मध्यप्रदेश की शराब

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश के परिपालन तथा सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अमला द्वारा 21 फरवरी 2024 को प्रातः गश्त के दौरान वृत्त- भिलाई 03 के अन्तर्गत ग्राम धनोरा में अवैध रूप से शराब के विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी संतोष गिरी, साकिन – ग्राम धनोरा, जिला- दुर्ग (छ.ग.) के कब्जे से मध्यप्रदेश निर्मित विदेशी मदिरा कुल 83 नग गोवा व्हिस्की पाव, कुल मात्रा 14.94 बल्क लीटर (बाजार मूल्य 9130 रूपये) जप्त किया गाया।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी धीरज कन्नौजिया द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में मुख्य आरक्षक फागू राम टण्डन, आरक्षक देव प्रसाद पटेल, वाहन चालक दुर्गा साहू एवं दुर्गेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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