देश-विदेश

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : मतदान की तारीखें और नई मतदाता सूची के आंकड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे।

मतदान की तारीखें: 6 नवंबर और 11 नवंबर

परिणाम की तारीख: 14 नवंबर

इस बार के विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ 41 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पंजीकृत हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची में बदलाव

चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करवाया, जिसके तहत मतदाताओं की नए सिरे से गणना की गई। यह प्रक्रिया जून में शुरू हुई थी और इसकी अंतिम सूची 30 सितंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई।

कुल पंजीकृत मतदाता (30 सितंबर 2025): 7,41,92,357

2020 में कुल मतदाता: 7,36,47,660

2020 के मुकाबले मतदाताओं में वृद्धि: 5,44,697

हालांकि, SIR के बाद राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 47,77,487 की कमी आई है, जो कि मृत, डुप्लीकेट या राज्य से बाहर जा चुके मतदाताओं के नाम हटाने के कारण हुआ है।

लिंग के आधार पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या

2025 के विधानसभा चुनाव में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

श्रेणी 2025 में संख्या 2020 में संख्या बदलाव (इजाफा)
पुरुष मतदाता 3,92,07,804 3,87,89,388 4,18,416
महिला मतदाता 3,49,82,828 3,48,55,815 1,27,013
अन्य मतदाता 1,725 2,457 −732 (कमी)

युवा और दिव्यांग मतदाता

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 18-19 आयु वर्ग के 14,01,150 युवा मतदाता हैं, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7,20,709 है।

SIR में हटाए गए मतदाताओं का विवरण

SIR से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,89,69,844 थी। पुनरीक्षण के बाद 47,77,487 मतदाताओं के नाम हटाए गए। आयोग ने इसका कारण बताया:

मृत मतदाता: 22,34,136

एक से अधिक बार दर्ज मतदाता (डुप्लीकेट): 6,85,000

स्थाई रूप से राज्य से बाहर गए मतदाता: 36,44,939

दावे-आपत्तियों के बाद हटे: 3,66,742

मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग का कार्य दो चरणों में होता है: मतदाता सूची बनाना और मतदान कराना। उन्होंने कहा कि 25 जून 2024 से SIR के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया और 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची राजनीतिक दलों को दी गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। इसके बावजूद, यदि कोई गलती रह गई है तो जिला अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। उन्होंने बताया कि नॉमिनेशन (नामांकन) की प्रक्रिया शुरू होने से 10 दिन पहले तक भी छूटे हुए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जिसके बाद कोई नाम नहीं जोड़ा जाएगा। आयोग की पूरी टीम और तीनों आयुक्तों ने बिहार का दौरा किया था।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button