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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत बढ़ी

रायपुर। शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब चैतन्य को 10 दिसंबर तक जेल में ही रहना होगा। बुधवार को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद चैतन्य बघेल को अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का फैसला सुनाया।

गिरफ्तारी और आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले के आरोपों में 18 जुलाई को उनके भिलाई स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल पर 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाने का आरोप है।

यह भी आरोप है कि इस धनराशि का उपयोग ठेकेदारों को नकदी भुगतान, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदने के बहाने से किया गया।

इसके अतिरिक्त, उन पर त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना के माध्यम से 5 करोड़ रुपये हासिल करने का आरोप है।

इन फ्लैटों की खरीद त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर की गई थी, लेकिन कथित तौर पर इसके असली लाभार्थी चैतन्य बघेल ही थे।

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