छत्तीसगढ़

संविदा भर्ती नियमों में संशोधन, प्रदेशभर के उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सरगुजा में क्षेत्रीय समन्वयक और लेखा सह एमआईएस सहायक पदों के लिए अब केवल सरगुजा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं रहेगा। अब इन पदों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे।

2022 के विज्ञापन में किया गया बदलाव

यह संशोधन 29 सितंबर 2022 को जारी भर्ती विज्ञापन के नियमों और शर्तों में किया गया है। अब विकासखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक और लेखा सह एमआईएस सहायक पदों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर मिलेगा।

प्रदेशभर के उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

इस फैसले से छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के योग्य उम्मीदवारों को भी इन पदों के लिए अवसर मिलेगा और प्रशासनिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। भर्ती नियमों में यह संशोधन न्यायालय के आदेश और प्रशासनिक सुधारों के तहत लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

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