पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ज़मीन आवंटन मामले में सज़ा

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक ज़मीन आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में 21 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। यह फ़ैसला राजधानी ढाका की एक विशेष अदालत ने दिया।
सज़ा और अन्य आरोपी
इसी मामले से जुड़े एक अन्य केस में, शेख हसीना के पुत्र सजीब वाजेद और पुत्री साइमा वाजेद को भी पाँच-पाँच साल जेल की सज़ा सुनाई गई है।
बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस घोटाले से संबंधित मामलों में नामित 20 अन्य अभियुक्तों में से 19 को विभिन्न सज़ाएं दी गईं, जबकि एक व्यक्ति को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
ढाका की स्पेशल जज कोर्ट-5 के न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना की अनुपस्थिति में यह फ़ैसला सुनाया।
इससे पहले के न्यायिक फ़ैसले
बताया गया है कि इससे पहले बांग्लादेश क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें पाँच में से तीन मामलों में दोषी ठहराया था।
इनमें से एक मामले में उन्हें मौत की सज़ा और दूसरे मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी।
आईसीटी ने पिछले साल जुलाई के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 17 नवंबर को यह निर्णय दिया था।
भ्रष्टाचार के आरोप
एंटी-करप्शन बॉडी (ACC) ने पूर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत ज़मीन के बँटवारे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 12 से 14 जनवरी के बीच छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
एसीसी ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वरिष्ठ ‘राजुक’ (RAJUK) अधिकारियों के साथ साठगाँठ करके अवैध तरीके से छह प्लॉट हासिल किए।
ये प्लॉट पूर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक ज़ोन में आवंटित किए गए थे, जिनमें हर प्लॉट 10 कट्ठा का है।
जिनके लिए प्लॉट हासिल किए गए उनमें शेख हसीना स्वयं, उनके पुत्र सजीब वाजेद, पुत्री साइमा वाजेद, बहन शेख रेहाना और उनके बेटे रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी, और बेटी अजमीना सिद्दीक शामिल हैं।
चार्जशीट और आरोप निर्धारण
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, एसीसी ने 25 मार्च को ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज की कोर्ट में छह चार्जशीट दाखिल कीं।
शेख हसीना का नाम सभी छह मामलों में मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल था।
31 जुलाई को, हसीना, रेहाना, सजीब वाजेद और अन्य सहित 29 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
















