छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत : धान खरीदी के नियमों में बदलाव, अब संयुक्त खाते के लिए एक ही पंजीयन होगा अनिवार्य

रायपुर। आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब संयुक्त खातेदारों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य सरकार ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन से जुड़े पुराने और जटिल नियम में संशोधन कर दिया है। पूर्व व्यवस्था के अनुसार, एक ही जमीन पर संयुक्त नाम होने पर सभी सह-खातेजीवियों या हिस्सेदारों को अलग-अलग पंजीयन करवाना अनिवार्य था, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
नया नियम क्या है?
नवीनतम दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब संयुक्त या साझे खाते की स्थिति में परिवार के केवल लंबरदार (मुख्य खातेदार) का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना ही पर्याप्त होगा। इसी एकमात्र पंजीयन के आधार पर धान की सुगमता से खरीदी की जा सकेगी। इससे किसानों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और प्रक्रिया बेहद सरल हो जाएगी।
धान खरीदी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं, और इस संबंध में जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन भी जारी किए जाने की संभावना है।
















