छत्तीसगढ़

मोर आवास – मोर अधिकार, छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का हो रहा सर्वे

बीजापुर। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में  2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में आवास प्लास की सूची अनुसार छूटे पात्र परिवार निर्धारित तिथि 30 अप्रैल तक सर्वे में अपना नाम जुड़वा कर योजना का लाभ ले सकते है।

उक्त जानकारी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत रमेश नंदनवार ने दी है। सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी पात्र परिवारों के सर्वे का कार्य आवास प्लस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है।

अगर किसी कारण से सर्वे हेतु कोई पात्र परिवार छूट जाता है, तो हितग्राही ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क कर अपना सर्वे करा सकते हैं, साथ ही पात्र हितग्राही स्वयं आवास प्लस ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित जनपद एवं ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

सर्वे कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को प्रगणक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में तैयार की गई आवास प्लस की सूची के अनुसार छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सूची को नये मापदण्ड अनुसार संशोधित भी किया जाएगा तथा नये मापदण्ड के आधार पर सभी पात्र परिवारों को आवास प्लस सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वे करने वाले प्रगणक का पंजीयन आवास साफ्ट पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है।

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