राहुल गांधी की मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई को 4 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है।
सुनवाई टली, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना पर दिए गए एक बयान से संबंधित मानहानि मुकदमे के समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है। इस बीच, निचली अदालत में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी।
क्या है पूरा मामला?
यह कानूनी मामला राहुल गांधी के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान गलवान घाटी में वर्ष 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था। उनका बयान था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी।
इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के इस बयान ने भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुँचाया है और यह अपमानजनक है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही किया था इनकार
इससे पहले, राहुल गांधी ने निचली अदालत के समन को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी कुछ सीमाएं होती हैं और सेना का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान भी जजों ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी व्यक्त की थी। कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि ऐसी गंभीर बातें सार्वजनिक मंचों पर कहने के बजाय संसद में उठाई जानी चाहिए। हालांकि, उस समय कोर्ट ने लखनऊ की अदालत में चल रहे मुकदमे पर तीन हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी, जो अब अगली सुनवाई तक बरकरार रहेगी।
















