41 हजार 465 से ज्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत, बालोद जिले में सर्वाधिक 7 हजार 691 आवेदन
रायपुर 24 अप्रैल 2023/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत केवल 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर एक लाख 17 सौ 74 आवेदन मिले हैं और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 63 हजार 908 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।
उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ के पहले ही दिन 1 अप्रैल को शाम 5 बजे की स्थिति में इस पोर्टल में 4269 पंजीयन प्राप्त हुए थे। युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके कैरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी मददगार होगी। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, उन्होंने 1 अप्रैल को ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और उसी दिन उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया।
पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।
इनमें बालोद जिले में सर्वाधिक 7 हजार 691, दुर्ग जिले में 7 हजार 495, रायपुर जिले में 6 हजार 43, बिलासपुर जिले में 5 हजार 977, जांजगीर-चांपा जिले में 5 हजार 556, धमतरी जिले में 5 हजार 511, कबीरधाम जिले में 4 हजार 775, कांकेर जिले में 3 हजार 420, सरगुजा जिले में 2 हजार 519, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में एक हजार 13, रायगढ़ जिले में 2 हजार 55, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 940, कोरिया जिले में 898, दंतेवाड़ा जिले में 641, नारायणपुर जिले में 403, कोण्डागांव जिले में 2 हजार 51, बीजापुर जिले में 441, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में एक हजार 403, बस्तर जिले में 2 हजार 71, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 929, मुंगेली जिले में 4 हजार 589, जशपुर जिले में 2 हजार 229, गरियाबंद जिले में 3 हजार 96, बलौदाबाजार जिले में 4 हजार 119, महासमुंद जिले में 4 हजार 482, राजनांदगांव जिले में 4 हजार 303, बेमेतरा जिले में 3 हजार 950, सक्ती जिले में 3 हजार 291, बलरामपुर जिले में एक हजार 596, सुकमा जिले में 582, सूरजपुर जिले में 2 हजार 387, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 2 हजार 871, कोरबा जिले में 2 हजार 446 आवेदन अब तक पंजीकृत हुए हैं।
हर दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल
बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल 01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल द्वारा आवेदन करना बहुत ही आसान है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।