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क्या 1 जनवरी 2026 से रुक जाएगी आपकी सैलरी? जानें किन लोगों को उठानी पड़ेगी परेशानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नव वर्ष 2026 की पहली तारीख से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपके वित्तीय लेन-देन पर पड़ सकता है। जी हाँ, 1 जनवरी से आपकी मासिक सैलरी, सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में आपका योगदान, और अन्य कई प्रक्रियाएं रुक सकती हैं।

मगर, यह समस्या सभी के लिए नहीं है। इन परेशानियों का सामना केवल उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार नंबर के साथ लिंक नहीं किया है। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन नंबर निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा, जिससे उन्हें कई तरह की वित्तीय मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं।

पैन निष्क्रिय होने पर क्या-क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, पैन नंबर निष्क्रिय होने पर आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग में असमर्थता: आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

रिफंड्स प्रक्रिया में बाधा: आप टैक्स रिफंड्स की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे।

सैलरी रुक सकती है: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी के भुगतान में समस्या आ सकती है।

एसआईपी विफलता: आपकी SIP किश्तें फेल हो सकती हैं।

बैंक और निवेश ब्लॉक: बैंक आपके लेन-देन और निवेश को ब्लॉक कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य किया है। हालांकि, कुछ विशिष्ट श्रेणियों, जैसे एनआरआई (NRI), 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और कुछ विशेष राज्यों के निवासियों को इससे छूट प्राप्त है। फिर भी, छूट प्राप्त लोगों को भी इसकी पुष्टि आयकर विभाग से करनी चाहिए।

पैन को दोबारा एक्टिवेट करने की प्रक्रिया और शुल्क

अगर 1 जनवरी 2026 को आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाता है, तो आप शुल्क का भुगतान करके इसे दोबारा सक्रिय (Reactivate) करवा सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में 30 दिनों तक का समय लग सकता है।

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (Late Fee) चुकाना होगा। आपको बता दें कि पैन और आधार को निशुल्क लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 को ही समाप्त हो चुकी थी। वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग पिछले कई वर्षों से लगातार पैन और आधार को लिंक करने की अपील कर रहे हैं।

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