छत्तीसगढ़

यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों का अब होगा समाधान : मई में लगेगी लोक अदालत

रायपुर। राजधानी रायपुर के वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से लंबित ई-चालान के मामलों को निपटाने के लिए प्रशासन ने एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आगामी मई माह में आयोजित होने वाली लोक अदालत में पुराने चालानों का निपटारा किया जाएगा।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामियों को 5 मई 2026 तक अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

मुख्य बिंदु और जरूरी शर्तें

पात्रता: इस लोक अदालत में 31 दिसंबर 2025 तक के सभी बकाया ई-चालान शामिल किए जाएंगे।

अनिवार्य पंजीकरण: यदि आप अपने मामले का समाधान चाहते हैं, तो आपको नजदीकी यातायात थाने में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना पूर्व पंजीकरण के किसी भी मामले को लोक अदालत में नहीं रखा जाएगा।

सूचना का माध्यम: पुलिस विभाग वाहन मालिकों को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप के जरिए भी सूचित कर रहा है।

कहाँ करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा केंद्र बनाए हैं। आप निम्नलिखित स्थानों पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं:

यातायात मुख्यालय (कालीबाड़ी)

तेलीबांधा, भाठागांव और शारदा चौक थाने

फाफाडीह, भनपुरी और टाटीबंध थाने

पंडरी एवं पचपेड़ी नाका यातायात केंद्र

पुलिस की चेतावनी: लापरवाही पड़ सकती है भारी

यातायात पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यह अवसर उन लोगों के लिए है जो स्वेच्छा से नियमों का पालन करना चाहते हैं। यदि इस लोक अदालत के बाद भी चालान लंबित पाए जाते हैं, तो:

संबंधित वाहनों को जब्त कर सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

वाहन से जुड़ी अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में भी बाधा आ सकती है।

अपील: यातायात विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनें और समय रहते अपने लंबित विवादों को सुलझा लें ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई या भारी जुर्माने से बचा जा सके।

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