छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में अनियमितता बरतने पर प्रदेश के 30 अस्पतालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग की नोडल एजेंसी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में अनियमितता बरतने पर प्रदेश के 30 अस्पतालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। योजना में पंजीकृत दो अस्पतालों पर अर्थदंड और तीन माह के निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 28 अस्पतालों को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर अस्पतालों को छह माह के लिए योजना से बाहर किया जाएगा। प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों के अलावा 553 निजी चिकित्सालय योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

नोडल एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज के लिए भर्ती मरीजों से 104 आरोग्य सेवा के माध्यम से फीडबैक लिया जा रहा है। मरीजों से अतिरिक्त राशि लिए जाने, इलाज में कोई शिकायत, अस्पताल में साफ-सफाई के साथ चिकित्सक तथा कर्मचारियों के व्यवहार आदि की जानकारी ली जा रही है। फीडबैक में सामने आया है कि कुछ अस्पतालों ने मरीज को जनरल वार्ड में भर्ती कर आइसीयू के पैकेज रेट के अनुसार राशि ली है। ऐसे अस्पतालों पर जुर्माना तथा निलंबन की कार्रवाई हुई है। कुछ अस्पतालों ने हेल्थ पैकेज कोड के विपरीत क्लेम बुक किया है, जिसे निरस्त किया गया है।

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